RBI ने Paytm Payments Bank के नए ग्राहक जोड़ने पर लगाया प्रतिबंध.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत Paytm के खिलाफ कार्रवाई.
PayTM Bank को 29 फरवरी के बाद कोई जमा या क्रेडिट सेवा नहीं देने का आदेश.
लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं" का खुलासा.
डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन, वॉलेट और FASTag सहित कई सर्विस होगी बंद.
हांलांकि ब्याज, कैशबैक या रिफंड का लेनदेन किया जा सकता है.
कस्टमर को अपने अकाउंट से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है.
बैंक को करना होगा 15 मार्च तक ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स को सेटल
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